Tuesday, August 30, 2011
यूरिया संकट, धान की खेती के प्रभावित होने का खतरा
उर्वरक मंत्रालय के रुख से कृषि मंत्रालय भी नाखुश
राज्यों ने केंद्र से यूरिया की आपूर्ति बढ़ाने की मांग की
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खेती के लिए आयातित विलायती खाद चाहिए। ताकि उत्पादन बढ़े और खाद्य सुरक्षा मिले। इसके लिए सरकार पर भारी सब्सिडी का बोझ पड़ता है। किसानों को सब्सिडी का लाभ मिले अथवा नहीं, खाद बनाने वाली कंपनियां जरूर जमकर फलफूल रही हैं। चालू खरीफ सीजन में धान की फसल खेतों में खड़ी है। उर्वरक मंत्रालय के आंकड़ों में सभी राज्यों में पर्याप्त खाद की आपूर्ति की जा चुकी है। लेकिन किसानों और उसके धान के खेत को खाद मयस्सर नहीं हो पा रही है। इससे फसल की पैदावार के प्रभावित होने का खतरा पैदा हो गया है।
खरीफ फसलों की बुवाई के समय जहां डीएपी और एनपीके जैसी मिश्रित खादों की किल्लत थी, वहीं अब यूरिया की कमी ने धान किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। धान उत्पादक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में यूरिया की कमी से धान की पैदावार पर विपरीत असर पडऩे का अंदेशा है। धान की फसल पर यूरिया के छिड़काव का यह सबसे उपयुक्त समय है। इन राज्य सरकारों ने केंद्र से तत्काल यूरिया आपूर्ति बढ़ाने का आग्र्रह किया है।
खाद की आपूर्ति को लेकर उर्वरक मंत्रालय के रुख से कृषि मंत्रालय भी संतुष्ट नहीं है। खरीफ अभियान सम्मेलन में कृषि मंत्रालय ने जितनी खाद की जरूरतें बताई थी, उर्वरक मंत्रालय ने उतनी आपूर्ति करने से हाथ खड़े कर दिये थे। चालू सीजन में 280 लाख टन यूरिया की मांग की गई थी, जबकि पिछले साल मांग 266 लाख टन थी। इसी आधार पर यूरिया की आपूर्ति की गई है। मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगी अंतरराष्ट्रीय सीमा से खादों की तस्करी को लेकर अपनी चिंता जताई है।
उत्तर प्रदेश में आपूर्ति कम होने से यूरिया की कालाबाजारी की खबरें आ रही हैं। नेपाल की सीमा से लगे जिलों से यूरिया की तस्करी के मामले भी सामने आये हैं। उर्वरक मंत्रालय ने प्रदेश सरकार को पत्र भेजकर इस पर सख्त कार्रवाई करने को भी कहा है। लेकिन खाद की कमी राज्य के दूसरे जिलों में भी है। राज्य सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर यूरिया की आपूर्ति करने का आग्रह किया है। उत्तर प्रदेश ने कुल 25 लाख टन यूरिया की मांग की थी, लेकिन उसे केवल 22.86 लाख टन यूरिया की आपूर्ति हुई है।
बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में धान की खेती पहले से ही बाढ़ की भेंट चढ़ी हुई है, दूसरे अब यूरिया की किल्लत से धान के किसानों को दो चार होना पड़ रहा है। लेकिन इन दोनों राज्यों की मुश्किलें इसलिए और भी बढ़ गई हैं कि यहां खाद वितरण की कोई सरकारी मशीनरी ही नहीं है। कहने को बिहार में प्राथमिक सहकारी साख समितियां हैं, जो खादों के वितरण और अनाज की सरकारी खरीद करने के लिए नामित हैं। लेकिन उनकी व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। बिहार ने 9.6 लाख टन यूरिया की जरूरत बताई थी, लेकिन उसके यहां केवल 5.75 लाख टन यूरिया ही पहुंची है।
झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा खुद पिछले दिनों केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री श्रीकांत जेना से मुलाकात कर आपूर्ति बढ़ाने का आग्र्रह किया था। लेकिन उस दिशा में कोई पहल नहीं हुई है। धान के प्रमुख उत्पादक राज्य पंजाब और हरियाणा भी यूरिया की कमी झेल रहे हैं। हरियाणा को उसकी जरूरत से एक लाख टन कम यूरिया भेजी गई है। जबकि पंजाब में यूरिया की कम आपूर्ति से उसका बफर स्टॉक रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है।
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Sunday, August 28, 2011
अन्ना के आंदोलन में गुम हो गई नदियों की बाढ़
भारी बारिश से उत्तरी क्षेत्रों की नदियां उफनाईं
गंगा और ब्रह्मïपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ का कहर शुरु
संसद में भी सुनाई पड़ी बाढ़ की तबाही की गूंज
बाढ़ से लाखों हेक्टेयर धान की फसल तबाह
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अन्ना की चपेट में नदियों की बाढ़ कहीं गुम हो गई हैं। डेढ़ सौ से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। सैकड़ों पशु बह गये। खेती उजड़ गई। घर मटियामेट हो गये। लेकिन मीडिया से लेकर संसद तक में उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। ब्रह्मपुत्र की विभीषिका से समूचा पूर्वोत्तर चीख व चीत्कार रहा है। उत्तरी व पूर्वी भारत का हाल बेहाल है। नेपाल के बांधों से बेहिसाब पानी छोड़े जाने से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की नदियां बौराने की ओर हैं।..........
उत्तर और पूर्वी क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से उफनाई नदियों की बाढ़ से खरीफ फसलें तबाह हुई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में लाखों हेक्टेयर भूमि में खड़ी धान की फसलें बाढ़ में डूबी हुई हैं। इन राज्यों में फसलों के हुए नुकसान का जायजा लेने जल्दी ही केंद्रीय दल जाएगा।
कृषि मंत्रालय के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बहने वाली लगभग सभी नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। बाढ़ से खरीफ की फसलें चौपट हो रही हैं। राज्य के 26 जिलों में बाढ़ का प्रकोप हो गया है, जिससे ढाई लाख हेक्टेयर धान की फसल बाढ़ में डूब गई है। बाराबंकी, बहराइच, फैजाबाद, गोंडा, फरुखाबाद, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, सीतापुर, बलिया, बिजनौर, मुरादाबाद, गोरखपुर और गाजीपुर समेत दो दर्जन से अधिक जिलों में बाढ़ का असर पड़ा है।
बिहार की सभी नदियां उफना चुकी हैं। उनकी बाढ़ से लगभग एक लाख हेक्टेयर में खड़ी धान की फसल पानी में डूब गई है। राज्य के 25 जिलों में बाढ़ की तबाही शुरू हो गई है। जबकि दलहन व तिलहन की फसल तो पहले ही भारी बारिश की भेंट चढ़ चुकी है। नेपाल में बने बांधों से छोड़े गये अतिरिक्त पानी से राज्य की कुछ नदियां उफना गई हैं, जिससे कई जिलों में स्थिति नाजुक होने के कगार पर है।
उधर पश्चिम बंगाल के 15 जिलों के 171 विकास खंड बाढ़ की चपेट में हैं। यहां की खेती पर इसका बुरा असर पड़ा है। राज्य आपदा प्रबंधन के अनुमान के मुताबिक राज्य की लगभग पौने तीन लाख हेक्टेयर धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग की मानें तो राज्य में पिछले तीन सालों बाद भारी बारिश हुई है, जिससे राज्य की छोटी और बड़ी नदियां उफना रही हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के अनुसार धान की फसल के लिए 700 मिलीमीटर बारिश की जरूरत होती है, जबकि यहां 1000 मिलीमीटर से अधिक बारिश हो चुकी है।
केंद्रीय कृषि मंत्रालय की नजर इन राज्यों की नदियों में बाढ़ और खरीफ फसलों के होने वाले नुकसान पर है। राज्यों के आग्रह पर मंत्रालय के अफसरों की टीम जल्दी ही प्रभावित जिलों का दौरा करेगी।
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एक सप्ताह पूर्व की खबर
उत्तर भारत और पूर्वी क्षेत्रों में भारी बारिश से ऊफनाई नदियों ने तबाही मचाना शुरु कर दिया है। इससे गंगा व ब्रह्मïपुत्र का मैदानी क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ गया है। गंगा और ब्रह्मïपुत्र की सहायक नदियों में आई बाढ़ से पूर्वोत्तर के राज्यों समेत समूचा उत्तर भारत और केंद्रीय मध्य प्रदेश और राजस्थान में बाढ़ का कहर शुरु हो गया है। इसकी गूंज आज संसद में भी सुनाई पड़ी। बाढ़ से प्रभावित राज्यों में जान माल की सुरक्षा के लिए तत्काल मदद पहुंचाने की गुहार लगाई गई।
हिमालयी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के साथ पूर्वोत्तर के राज्यों में हो रही भारी बारिश से भूस्खलन और नदियों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। इसका असर मैदानी क्षेत्रों में भीषण दिखाई देने लगा है। गंगा और उसकी सहायक नदियां लगभग सभी जगह खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गंगा की सहायक नदियों में घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, रामगंगा, यमुना सभी जगहों पर खतरे का निशान पार कर चुकी है। शारदा, सरयू और ताप्ती नदियों में बाढ़ है, जिसका असर लखीमपुर खीरी, गोंडा और बलरामपुर जिलों के जनजीवन पर पडऩे लगा है।
केंद्रीय जल आयोग के केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण केंद्र के अनुसार गंगा नदी में बाढ़ का पानी कन्नौज से लेकर बलिया तक खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। समूचे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से गुजरने वाली गंगा नदी में बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है। हरियाणा मेंयमुना के हथिनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने से दिल्ली और साथ के लगे शहरों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है, जहां अलर्ट जारी कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश कई शहरों के निचले हिस्से में पानी भर गया है। जानमाल की सुरक्षा के लिए उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। उत्तराखंड की बरसाती नदियों के खतरनाक तरीके से ऊफनाने से हालात तंग है। निचले भागों में जहां पानी का स्तर बढ़ गया है, वहीं ऊंचाई वाले हिस्सों में भूस्खलन का खतरा और बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश के नरोरा बांध लबालब भर चुका है।
उत्तरी बिहार में बहने वाली गंडक, बूढ़ी गंडक, बारामती, कोसी, महानदी और पुनपुन नदियों में बाढ़ आ गई है। महानंदा जहां कटिहार में खतरे के निशान से एक मीटर ऊपर बह रही है, वहीं खगडिय़ा में बूढ़ी गंडक की बाढ़ ने फसलों को अपनी चपेट में ले लिया है। गोपालगंज, मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी और बगहा के निचले इलाकों में पानी भर गया है।
बाढ़ की तबाही का मामला बृहस्पतिवार को यहां राज्यसभा में भी उठाया गया। भाजपा के कलराज मिश्र और मुख्तार अब्बास नकवी ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और देश के अन्य हिस्सों में आई बाढ़ पर चिंता जताते हुए प्रभावित लोगों तक तत्काल मदद पहुंचाने की गुहार लगाई। राजस्थान में भारी बारिश से वहां की छोटी बड़ी नदियों का पानी गांवों में घुस आया है। इस बिन बुलाई दैवीय आपदा के लिए राज्यसभा में भाजपा के रामदास अग्र्रवाल ने वहां की दयनीय स्थिति का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार को आगे आने की अपील की।
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गंगा और ब्रह्मïपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ का कहर शुरु
संसद में भी सुनाई पड़ी बाढ़ की तबाही की गूंज
बाढ़ से लाखों हेक्टेयर धान की फसल तबाह
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अन्ना की चपेट में नदियों की बाढ़ कहीं गुम हो गई हैं। डेढ़ सौ से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। सैकड़ों पशु बह गये। खेती उजड़ गई। घर मटियामेट हो गये। लेकिन मीडिया से लेकर संसद तक में उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। ब्रह्मपुत्र की विभीषिका से समूचा पूर्वोत्तर चीख व चीत्कार रहा है। उत्तरी व पूर्वी भारत का हाल बेहाल है। नेपाल के बांधों से बेहिसाब पानी छोड़े जाने से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की नदियां बौराने की ओर हैं।..........
उत्तर और पूर्वी क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से उफनाई नदियों की बाढ़ से खरीफ फसलें तबाह हुई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में लाखों हेक्टेयर भूमि में खड़ी धान की फसलें बाढ़ में डूबी हुई हैं। इन राज्यों में फसलों के हुए नुकसान का जायजा लेने जल्दी ही केंद्रीय दल जाएगा।
कृषि मंत्रालय के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बहने वाली लगभग सभी नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। बाढ़ से खरीफ की फसलें चौपट हो रही हैं। राज्य के 26 जिलों में बाढ़ का प्रकोप हो गया है, जिससे ढाई लाख हेक्टेयर धान की फसल बाढ़ में डूब गई है। बाराबंकी, बहराइच, फैजाबाद, गोंडा, फरुखाबाद, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, सीतापुर, बलिया, बिजनौर, मुरादाबाद, गोरखपुर और गाजीपुर समेत दो दर्जन से अधिक जिलों में बाढ़ का असर पड़ा है।
बिहार की सभी नदियां उफना चुकी हैं। उनकी बाढ़ से लगभग एक लाख हेक्टेयर में खड़ी धान की फसल पानी में डूब गई है। राज्य के 25 जिलों में बाढ़ की तबाही शुरू हो गई है। जबकि दलहन व तिलहन की फसल तो पहले ही भारी बारिश की भेंट चढ़ चुकी है। नेपाल में बने बांधों से छोड़े गये अतिरिक्त पानी से राज्य की कुछ नदियां उफना गई हैं, जिससे कई जिलों में स्थिति नाजुक होने के कगार पर है।
उधर पश्चिम बंगाल के 15 जिलों के 171 विकास खंड बाढ़ की चपेट में हैं। यहां की खेती पर इसका बुरा असर पड़ा है। राज्य आपदा प्रबंधन के अनुमान के मुताबिक राज्य की लगभग पौने तीन लाख हेक्टेयर धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग की मानें तो राज्य में पिछले तीन सालों बाद भारी बारिश हुई है, जिससे राज्य की छोटी और बड़ी नदियां उफना रही हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के अनुसार धान की फसल के लिए 700 मिलीमीटर बारिश की जरूरत होती है, जबकि यहां 1000 मिलीमीटर से अधिक बारिश हो चुकी है।
केंद्रीय कृषि मंत्रालय की नजर इन राज्यों की नदियों में बाढ़ और खरीफ फसलों के होने वाले नुकसान पर है। राज्यों के आग्रह पर मंत्रालय के अफसरों की टीम जल्दी ही प्रभावित जिलों का दौरा करेगी।
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एक सप्ताह पूर्व की खबर
उत्तर भारत और पूर्वी क्षेत्रों में भारी बारिश से ऊफनाई नदियों ने तबाही मचाना शुरु कर दिया है। इससे गंगा व ब्रह्मïपुत्र का मैदानी क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ गया है। गंगा और ब्रह्मïपुत्र की सहायक नदियों में आई बाढ़ से पूर्वोत्तर के राज्यों समेत समूचा उत्तर भारत और केंद्रीय मध्य प्रदेश और राजस्थान में बाढ़ का कहर शुरु हो गया है। इसकी गूंज आज संसद में भी सुनाई पड़ी। बाढ़ से प्रभावित राज्यों में जान माल की सुरक्षा के लिए तत्काल मदद पहुंचाने की गुहार लगाई गई।
हिमालयी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के साथ पूर्वोत्तर के राज्यों में हो रही भारी बारिश से भूस्खलन और नदियों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। इसका असर मैदानी क्षेत्रों में भीषण दिखाई देने लगा है। गंगा और उसकी सहायक नदियां लगभग सभी जगह खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गंगा की सहायक नदियों में घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, रामगंगा, यमुना सभी जगहों पर खतरे का निशान पार कर चुकी है। शारदा, सरयू और ताप्ती नदियों में बाढ़ है, जिसका असर लखीमपुर खीरी, गोंडा और बलरामपुर जिलों के जनजीवन पर पडऩे लगा है।
केंद्रीय जल आयोग के केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण केंद्र के अनुसार गंगा नदी में बाढ़ का पानी कन्नौज से लेकर बलिया तक खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। समूचे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से गुजरने वाली गंगा नदी में बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है। हरियाणा मेंयमुना के हथिनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने से दिल्ली और साथ के लगे शहरों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है, जहां अलर्ट जारी कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश कई शहरों के निचले हिस्से में पानी भर गया है। जानमाल की सुरक्षा के लिए उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। उत्तराखंड की बरसाती नदियों के खतरनाक तरीके से ऊफनाने से हालात तंग है। निचले भागों में जहां पानी का स्तर बढ़ गया है, वहीं ऊंचाई वाले हिस्सों में भूस्खलन का खतरा और बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश के नरोरा बांध लबालब भर चुका है।
उत्तरी बिहार में बहने वाली गंडक, बूढ़ी गंडक, बारामती, कोसी, महानदी और पुनपुन नदियों में बाढ़ आ गई है। महानंदा जहां कटिहार में खतरे के निशान से एक मीटर ऊपर बह रही है, वहीं खगडिय़ा में बूढ़ी गंडक की बाढ़ ने फसलों को अपनी चपेट में ले लिया है। गोपालगंज, मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी और बगहा के निचले इलाकों में पानी भर गया है।
बाढ़ की तबाही का मामला बृहस्पतिवार को यहां राज्यसभा में भी उठाया गया। भाजपा के कलराज मिश्र और मुख्तार अब्बास नकवी ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और देश के अन्य हिस्सों में आई बाढ़ पर चिंता जताते हुए प्रभावित लोगों तक तत्काल मदद पहुंचाने की गुहार लगाई। राजस्थान में भारी बारिश से वहां की छोटी बड़ी नदियों का पानी गांवों में घुस आया है। इस बिन बुलाई दैवीय आपदा के लिए राज्यसभा में भाजपा के रामदास अग्र्रवाल ने वहां की दयनीय स्थिति का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार को आगे आने की अपील की।
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एफसीआई का वित्तीय संकट
वित्तीय संकट से उबरने के लिए एफसीआई को 35 हजार करोड़ की दरकार
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खाद्य कुप्रबंधन के चलते एफसीआई का खर्च बढ़कर हुआ 95 हजार करोड़
वित्तीय संकट से उबारने के लिए केंद्र से मदद की गुहार
सीसीए की अगली बैठक में इस पर विचार किये जाने की संभावना
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खाद्य कुप्रबंधन के चलते एफसीआई गंभीर वित्तीय संकट में जूझ रही है। इससे उबरने के लिए उसे केंद्र सरकार से तत्काल 35 हजार करोड़ रुपये की सख्त दरकार है। यह धन उसे गोदामों में अटे पड़े अनाज के रखरखाव, रबी सीजन में गेहूं खरीद के बकाये की अदायगी और चालू खरीफ में धान की खरीद के लिए चाहिए। उसने केंद्र सरकार से तत्काल मदद करने की गुहार लगाई है।
खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी मुताबिक एफसीआई की जरूरतों के मद्देनजर यह प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेज दिया गया है। अगले सप्ताह होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति में इस मुद्दे पर विचार किये जाने की संभावना है।
खाद्यान्न की कम निकासी और खरीद जारी रहने से एफसीआई के गोदामों में 6.5 करोड़ टन अनाज भर गया। अनाज की यह भारी मात्रा ही उसकी मुश्किलों का सबब बन चुकी है। वित्तीय हालत डांवाडोल है। चालू वित्त वर्ष के आम बजट में खाद्य सब्सिडी के मद में 60,084 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। जिन राज्यों में एफसीआई के बजाय राज्य खुद अनाज की खरीद करते हैैं, उनके लिए 12,845 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। लेकिन खर्च इससे कहीं अधिक हो गया है।
विकेंद्रीकृत खरीद करने वाले राज्यों (डीसीपी) ने रबी सीजन में गेहूं की जो खरीद की है, उसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों का एफसीआई पर 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बकाया हो गया है। इस वित्तीय संकट से उबरने के लिए उसने वित्त मंत्रालय से 35 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग की है। इसमें डीसीपी राज्यों के बकाया चुकाने और आगामी खरीफ सीजन में धान की खरीद का खर्च भी शामिल है। ऐसे राज्यों को अनाज की सरकारी खरीद के लिए एफसीआई धन मुहैया कराता है।
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खाद्य कुप्रबंधन के चलते एफसीआई का खर्च बढ़कर हुआ 95 हजार करोड़
वित्तीय संकट से उबारने के लिए केंद्र से मदद की गुहार
सीसीए की अगली बैठक में इस पर विचार किये जाने की संभावना
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खाद्य कुप्रबंधन के चलते एफसीआई गंभीर वित्तीय संकट में जूझ रही है। इससे उबरने के लिए उसे केंद्र सरकार से तत्काल 35 हजार करोड़ रुपये की सख्त दरकार है। यह धन उसे गोदामों में अटे पड़े अनाज के रखरखाव, रबी सीजन में गेहूं खरीद के बकाये की अदायगी और चालू खरीफ में धान की खरीद के लिए चाहिए। उसने केंद्र सरकार से तत्काल मदद करने की गुहार लगाई है।
खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी मुताबिक एफसीआई की जरूरतों के मद्देनजर यह प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेज दिया गया है। अगले सप्ताह होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति में इस मुद्दे पर विचार किये जाने की संभावना है।
खाद्यान्न की कम निकासी और खरीद जारी रहने से एफसीआई के गोदामों में 6.5 करोड़ टन अनाज भर गया। अनाज की यह भारी मात्रा ही उसकी मुश्किलों का सबब बन चुकी है। वित्तीय हालत डांवाडोल है। चालू वित्त वर्ष के आम बजट में खाद्य सब्सिडी के मद में 60,084 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। जिन राज्यों में एफसीआई के बजाय राज्य खुद अनाज की खरीद करते हैैं, उनके लिए 12,845 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। लेकिन खर्च इससे कहीं अधिक हो गया है।
विकेंद्रीकृत खरीद करने वाले राज्यों (डीसीपी) ने रबी सीजन में गेहूं की जो खरीद की है, उसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों का एफसीआई पर 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बकाया हो गया है। इस वित्तीय संकट से उबरने के लिए उसने वित्त मंत्रालय से 35 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग की है। इसमें डीसीपी राज्यों के बकाया चुकाने और आगामी खरीफ सीजन में धान की खरीद का खर्च भी शामिल है। ऐसे राज्यों को अनाज की सरकारी खरीद के लिए एफसीआई धन मुहैया कराता है।
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भूमि अधिग्रहण विधेयक
बहुफसली जमीन के अधिग्रहण में सशर्त छूट देने की संभावना
भूमि अधिग्रहण विधेयक का संशोधित मसौदा जारी
पुराने अधिग्रहण वाली जमीनों को भी मिलेगा नये कानून का लाभ
जनहित की परिभाषित कर एक नया वर्ग जोड़ा गया
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सिंचित और बहुफसली भूमि के अधिग्र्रहण के मुद्दे पर प्रस्तावित विधेयक में सख्त रुख दिखा चुकी सरकार कुछ राज्यों के दबाव में नरम पड़ सकती है। इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि सरकार ऐसी जमीनों के अधिग्र्रहण के लिए सशर्त छूट दे सकती है। विधेयक का संशोधित मसौदा जारी करते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने जनहित को पुन: परिभाषित कर इसमें एक नया वर्ग जोड़ दिया गया।
विधेयक का मसौदा सितंबर के पहले सप्ताह में केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष पेश किये जाने की संभावना है। ग्र्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि उनकी पूरी कोशिश होगी कि प्रस्तावित विधेयक चालू सत्र में ही पेश कर दिया जाए। विधेयक का मसौदा 29 जुलाई को आम लोगों की राय जानने के लिए सार्वजनिक कर दिया गया था। संशोधित मसौदे के अनुसार विधेयक के कानून बन जाने के बाद यह कानून उन विवादित जमीनों पर भी लागू होगा, जिनका अधिग्र्रहण 1894 के कानून के अनुच्छेद 11 के आधार पर हो चुका है। लेकिन भूस्वामियों ने उसका मुआवजा नहीं लिया है। अधिग्रहीत जमीन पर संबंधित पक्ष का कब्जा न होने की दशा में भी नया कानून लागू होगा। किसान संगठनों और राजनीतिक दलों की यही सबसे प्रमुख मांग थी।
बहुफसली जमीन का अधिग्र्रहण किसी हाल में न होने के प्रावधान को लेकर सरकार पशोपेश में है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसमें संशोधन करने की अपील की है। हालांकि आज के संशोधित मसौदे में इसे जगह नहीं दी गई है। इस पर ग्र्रामीण विकास मंत्री रमेश ने कहा कि इसमें सशर्त छूट दी जा सकती है। सरकार इन राज्यों की मांग पर विचार कर रही है।
पुनर्वास व पुनसर््थापन पैकेज को संशोधित करते हुए ग्र्रामीण क्षेत्रों के लिए इसकी सीमा जहां 100 एकड़ रहेगी, वहीं शहरी क्षेत्रों के लिए इसकी सीमा घटाकर 50 एकड़ कर दी गई है। अधिग्रहीत जमीन के बदले जमीन देने का प्रावधान जहां लागू होगा, वहां प्रभावित अनुसूचित जन जाति के भूस्वामी को एक एकड़ के मुकाबले पांच एकड़ देने का प्रावधान होगा। यही लाभ अनुसूचित जाति के भूस्वामी को भी मिलेगा।
मुआवजे के साथ प्रभावित जमीन के मालिक को नौकरी देने की अनिवार्यता पूरी न करने पर जहां दो लाख रुपये का मुआवजा देने का प्रावधान था, उसे बढ़ाकर अब पांच लाख रुपये कर दिया गया है। जनहित की परिभाषित करते हुए इसके दायरे को सीमित कर दिया गया है। लेकिन इसमें एक नया वर्ग भी जोड़ दिया गया, जिसमें विद्युत संयंत्र, रेलवे, बंदरगाह और सिंचाई परियोजनाएं प्रमुख हैं। इसे जनहित में शामिल कर लिया गया है। लेकिन ऐसी परियोजनाएं शत प्रतिशत सरकारी होनी चाहिए। निजी भागीदारी वाली परियोजनाएं जनहित के दायरे में नहीं आएंगी।
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भूमि अधिग्रहण विधेयक का संशोधित मसौदा जारी
पुराने अधिग्रहण वाली जमीनों को भी मिलेगा नये कानून का लाभ
जनहित की परिभाषित कर एक नया वर्ग जोड़ा गया
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सिंचित और बहुफसली भूमि के अधिग्र्रहण के मुद्दे पर प्रस्तावित विधेयक में सख्त रुख दिखा चुकी सरकार कुछ राज्यों के दबाव में नरम पड़ सकती है। इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि सरकार ऐसी जमीनों के अधिग्र्रहण के लिए सशर्त छूट दे सकती है। विधेयक का संशोधित मसौदा जारी करते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने जनहित को पुन: परिभाषित कर इसमें एक नया वर्ग जोड़ दिया गया।
विधेयक का मसौदा सितंबर के पहले सप्ताह में केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष पेश किये जाने की संभावना है। ग्र्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि उनकी पूरी कोशिश होगी कि प्रस्तावित विधेयक चालू सत्र में ही पेश कर दिया जाए। विधेयक का मसौदा 29 जुलाई को आम लोगों की राय जानने के लिए सार्वजनिक कर दिया गया था। संशोधित मसौदे के अनुसार विधेयक के कानून बन जाने के बाद यह कानून उन विवादित जमीनों पर भी लागू होगा, जिनका अधिग्र्रहण 1894 के कानून के अनुच्छेद 11 के आधार पर हो चुका है। लेकिन भूस्वामियों ने उसका मुआवजा नहीं लिया है। अधिग्रहीत जमीन पर संबंधित पक्ष का कब्जा न होने की दशा में भी नया कानून लागू होगा। किसान संगठनों और राजनीतिक दलों की यही सबसे प्रमुख मांग थी।
बहुफसली जमीन का अधिग्र्रहण किसी हाल में न होने के प्रावधान को लेकर सरकार पशोपेश में है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसमें संशोधन करने की अपील की है। हालांकि आज के संशोधित मसौदे में इसे जगह नहीं दी गई है। इस पर ग्र्रामीण विकास मंत्री रमेश ने कहा कि इसमें सशर्त छूट दी जा सकती है। सरकार इन राज्यों की मांग पर विचार कर रही है।
पुनर्वास व पुनसर््थापन पैकेज को संशोधित करते हुए ग्र्रामीण क्षेत्रों के लिए इसकी सीमा जहां 100 एकड़ रहेगी, वहीं शहरी क्षेत्रों के लिए इसकी सीमा घटाकर 50 एकड़ कर दी गई है। अधिग्रहीत जमीन के बदले जमीन देने का प्रावधान जहां लागू होगा, वहां प्रभावित अनुसूचित जन जाति के भूस्वामी को एक एकड़ के मुकाबले पांच एकड़ देने का प्रावधान होगा। यही लाभ अनुसूचित जाति के भूस्वामी को भी मिलेगा।
मुआवजे के साथ प्रभावित जमीन के मालिक को नौकरी देने की अनिवार्यता पूरी न करने पर जहां दो लाख रुपये का मुआवजा देने का प्रावधान था, उसे बढ़ाकर अब पांच लाख रुपये कर दिया गया है। जनहित की परिभाषित करते हुए इसके दायरे को सीमित कर दिया गया है। लेकिन इसमें एक नया वर्ग भी जोड़ दिया गया, जिसमें विद्युत संयंत्र, रेलवे, बंदरगाह और सिंचाई परियोजनाएं प्रमुख हैं। इसे जनहित में शामिल कर लिया गया है। लेकिन ऐसी परियोजनाएं शत प्रतिशत सरकारी होनी चाहिए। निजी भागीदारी वाली परियोजनाएं जनहित के दायरे में नहीं आएंगी।
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